मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित

शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में ED केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सिसोदिया को शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। यानी मनीष कल अपने घर जा सकेंगे, लेकिन पुलिस उनके साथ मौजूद रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह मीडिया से बातचीत, मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। न ही परिवार के सिवा किसी और से मिलेंगे। जस्टिस दिनेश शर्मा की बेंच ने सिसोदिया और विजय नायर दोनों की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

ED ने कहा था- 18 विभाग संभालते थे, तब पत्नी से मिलने का वक्त नहीं था
इसके पहले ED ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि मंत्री के रूप में 18 विभाग संभाले, तब तो उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था। वे केवल जमानत के लिए ये बातें बना रहे हैं। चार दिन पहले उन्होंने याचिका वापस ले ली थी। अब वे फिर से आ गए हैं। उनकी पत्नी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल कॉस्मेटिक बदलाव हुआ है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि सिसोदिया केवल पुलिस की मौजूदगी में ही अपनी पत्नी से मिल सकते हैं।

राउज एवेन्यु कोर्ट ने 6 जुलाई तक बढ़ाई कस्टडी
शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की ज्युडीशियल कस्टडी 6 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यु कोर्ट ने CBI से सिसोदिया के खिलाफ दायर चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट समेत सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जमा करने कहा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को अदालत से सिसोदिया को केवल वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। वे तिहाड़ जेल या कोर्ट के लॉकअप से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं। उधर, शराब नीति केस में एक और आरोपी हैदराबाद का शराब कारोबारी शरथचंद्र रेड्‌डी सरकारी गवाह बन गया है। रेड्‌डी के इस कदम से सिसोदिया समेत बाकी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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